Hardoi News: शाहाबाद में अपहरण और दुष्कर्म मामले में दो अभियुक्तों को 10 वर्ष की सजा
“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत शाहाबाद पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। अभियोजन कार्यवाही पूरी होने पर 11.06.2025 को ASJ/FTC(W) कोर्ट, ज...
By INA News Hardoi.
दिनांक 23.10.2014 को व्यक्ति ने थाना शाहाबाद, जनपद हरदोई में तहरीर दी कि रामनरेश, पुत्र डिब्बा, निवासी हिरौली कुतुबनगर, थाना शाहाबाद, जनपद हरदोई और सुनील कुमार, पुत्र ओमपाल, निवासी परमाली, थाना रामचंद्र मिशन, जनपद शाहजहाँपुर ने उनकी पोती को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए। इस आधार पर थाना शाहाबाद में मुकदमा संख्या 859/14, धारा 366 भादवि दर्ज किया गया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत शाहाबाद पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। अभियोजन कार्यवाही पूरी होने पर 11.06.2025 को ASJ/FTC(W) कोर्ट, जनपद हरदोई ने अभियुक्तों रामनरेश और सुनील कुमार को धारा 366/376 भादवि के तहत 10-10 वर्ष सश्रम कारावास और 30,000-30,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
दोषसिद्ध अभियुक्त:
- रामनरेश, पुत्र डिब्बा, निवासी हिरौली कुतुबनगर, थाना शाहाबाद, जनपद हरदोई।
- सुनील कुमार, पुत्र ओमपाल, निवासी परमाली, थाना रामचंद्र मिशन, जनपद शाहजहाँपुर।
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