हरदोई: गोवध अधिनियम में दो अन्य आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा

थाना बेहटा गोकुल पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्तगण आमिर पुत्र रहमत निवासी ग्राम बंजारनपुरवा मजरा आशा कोतवाली देहात, हरदोई व सलमान पुत्र अली निवासी मीरापुर टाडा थाना मिश्रिख जनपद सी...

By INA News Desk
Nov 24, 2024 - 22:29
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हरदोई: गोवध अधिनियम में दो अन्य आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा

By INA News Hardoi.

बीते 27 जुलाई को नरेन्द्र कुमार पुत्र छोटे लाल निवासी ग्राम सहिजना थाना बेहटा गोकुल जनपद हरदोई द्वारा थाना बेहटा गोकुल पर तहरीर दी गयी कि ग्राम सहिजना नहर पुल के निकट गोवंश के अवशेष मिले हैं। इस संबंध में थाना बेहटा गोकुल पर मु0अ0सं0 237/24 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम बनाम अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई।

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जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध पशु कटान पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेहटा गोकुल पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्तगण आमिर पुत्र रहमत निवासी ग्राम बंजारनपुरवा मजरा आशा कोतवाली देहात, हरदोई व सलमान पुत्र अली निवासी मीरापुर टाडा थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर को गिरफ्तार किया गया। वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। थाना बेहटा गोकुल पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित 02 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है।

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