Hardoi : ऑपरेशन कन्विक्शन की सफलता- बलात्कार और धमकी के मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास
13 मार्च 2022 को पीड़िता के पिता ने मंझिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि ग्राम रतनापुर, थाना मंझिला, जनपद हरदोई निवासी अंकि
हरदोई जिले में उत्तर प्रदेश पुलिस के "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। मंझिला थाना क्षेत्र में बलात्कार, आपराधिक धमकी और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप अभियुक्त अंकित पाल को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला 4 सितंबर 2025 को ASJ-4 कोर्ट, हरदोई द्वारा सुनाया गया।
13 मार्च 2022 को पीड़िता के पिता ने मंझिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि ग्राम रतनापुर, थाना मंझिला, जनपद हरदोई निवासी अंकित पाल, पुत्र रामभजन, ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया। इसके साथ ही, अंकित ने इस घटना का आपत्तिजनक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। साथ ही, उसने पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। इस शिकायत के आधार पर मंझिला थाने में मामला संख्या 63/22 दर्ज किया गया, जिसमें भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 376 (बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67(ए) (अश्लील सामग्री का प्रसारण) के तहत मामला पंजीकृत किया गया।
पुलिस ने मामले की गहन जांच की और पर्याप्त सबूतों के साथ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मंझिला थाना पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने अभियोजन के साथ मिलकर इस मामले में मजबूत पैरवी की। गवाहों और सबूतों को समय पर प्रस्तुत करने के कारण अभियोजन की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हुई। इस प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरूप, 4 सितंबर 2025 को ASJ-4 कोर्ट, हरदोई ने अभियुक्त अंकित पाल को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
दोषी अभियुक्त का विवरण:
नाम: अंकित पाल, पुत्र रामभजन
निवास: ग्राम रतनापुर, थाना मंझिला, जनपद हरदोई
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