Hardoi : ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास, 10 हजार रुपये का जुर्माना

मामले की शुरुआत तब हुई जब पीड़िता के भाई ने कोतवाली शहर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि अपरवल सिंह, जो भीखपुर गांव, लोनार थाना क्षेत्र का निवासी है, ने उनकी ब

Aug 14, 2025 - 21:51
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Hardoi : ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास, 10 हजार रुपये का जुर्माना
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास, 10 हजार रुपये का जुर्माना

हरदोई : जिले में उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत कोतवाली शहर पुलिस और अभियोजन विभाग ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इस अभियान के अंतर्गत एक हत्या के मामले में अभियुक्त अपरवल सिंह को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह कार्रवाई कोतवाली शहर में दर्ज एक पुराने मामले से संबंधित है, जिसमें अपरवल सिंह ने एक महिला की हत्या की थी।

मामले की शुरुआत तब हुई जब पीड़िता के भाई ने कोतवाली शहर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि अपरवल सिंह, जो भीखपुर गांव, लोनार थाना क्षेत्र का निवासी है, ने उनकी बहन की हत्या कर दी। इस शिकायत के आधार पर कोतवाली शहर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 34 (साझा मंशा) के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धारा 27/30 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की गहन जांच की और पर्याप्त साक्ष्य जुटाने के बाद अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत कोतवाली शहर पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने इस मामले में मजबूत और प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों को सटीक रूप से प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर जिला न्यायालय (ADJ-01) हरदोई ने अभियुक्त अपरवल सिंह को दोषी पाया। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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