Hathras : राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी समझौते से होंगे कई मामलों का निपटारा
अपर जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अनु चौधरी ने बताया कि लोक अदालत में बैंक ऋण संबंधित मामले, धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के मामले, वसूली के
हाथरस में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत दीवानी न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि इस लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर लंबित विभिन्न मामलों का निपटारा किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत आम लोगों को तेज, सस्ता और आसान न्याय दिलाने का अच्छा तरीका है। इससे सालों से चल रहे मामलों का आपसी सहमति से समाधान होता है, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है।
अपर जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अनु चौधरी ने बताया कि लोक अदालत में बैंक ऋण संबंधित मामले, धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के मामले, वसूली के वाद, सिविल वाद, पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण के मामले, मोटर दुर्घटना मुआवजा वाद, श्रम मामले, राजस्व वाद, चकबंदी वाद और उपभोक्ता फोरम से जुड़े मामले निपटाए जाएंगे। इसके अलावा पुलिस अधिनियम, मोटर यान अधिनियम, नगर पालिका कर, विद्युत अधिनियम, स्टांप वाद, बीमा वाद, किरायेदारी वाद, सेवा और वेतन से जुड़े मामले, सेवानिवृत्ति लाभ संबंधित मामले तथा अन्य समझौता योग्य मामलों का भी निस्तारण होगा। न्यायिक अधिकारियों ने लोगों से अधिक से अधिक इस मौके का फायदा उठाने की अपील की है।
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