लैंगिक समानता एवं महिलाओं की कल्याणकारी योजनाओं पर विधिक जागरूकता शिविर।
Hardoi: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के तत्वाधान में एवं सचिव/तहसीलदार श्रीमती संध्या यादव की अध्यक्षता में "लैंगिक समानता एवं महिलाओं....
रिपोर्ट- अम्बरीष कुमार सक्सेना
Hardoi: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के तत्वाधान में एवं सचिव/तहसीलदार संध्या यादव की अध्यक्षता में "लैंगिक समानता एवं महिलाओं के कल्याणकारी योजनाओं पर विषयक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उधरनपुर में किया गया। जिसमे संध्या यादव द्वारा बताया कि लैंगिक समानता का अर्थ है महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार अवसर और संसाधन प्राप्त होना बिना किसी भेदभाव के या सुनिश्चित करता है लैंगिक समानता महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ इंसान होती है लैंगिक समानता के बारे में शिक्षा और जागरूकता फैलाना आवश्यक है ताकि लोग लैंगिक भेदभाव के परिणामों को समझ सके और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का कार्य कर सके।
ग्राम सभा अधिवक्ता आशुतोष कुमार त्रिपाठी द्वारा कल्याणकारी योजनाएं, सरकार द्वारा चलाई जाने वाली वे योजनाएं हैं जिनका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों, जैसे कि महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, विकलांग, और गरीब लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। इन योजनाओं में अक्सर आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य भी सेवाएं, शिक्षा, और अन्य सामाजिक सेवाएं प्रदान की जाती है। मोहम्मद शाज़ेब सिद्दीकी द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही निशुल्क विधिक स्ववाओ की जानकारी दी एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के फायदे बताये। शिविर में परा विधिक स्वयं सेवक राघवेन्द्र, डॉ विक्रम सिंह व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी एवं अन्य स्टॉफ तथा महिलाएं उपस्थित रही।
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