Hardoi News: नियमित व्यायाम एवं स्वस्थ्य आहार के माध्यम से निरोगी जीवन जिये- डा0 रोहताश कुमार

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण (national tobacco control) कार्यक्रम के अन्तर्गत “Training@Orientation” पर एक उन्मुखीकरण/कार्यशाला का ...

Feb 20, 2025 - 17:21
40 Views
Hardoi News: नियमित व्यायाम एवं स्वस्थ्य आहार के माध्यम से निरोगी जीवन जिये- डा0 रोहताश कुमार

Hardoi News: राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत “Training@Orientation” पर एक उन्मुखीकरण/कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, नगर पालिका/नगर पंचायत, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किय गया। कार्यशाला में विवेक अवस्थी, रिजन कोआर्डिनेटर, यू0पी0वी0एच0ए0 द्वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा-4, धारा-5 एवं धारा-6(अ) व धारा-6(ब) के बारे बताया गया। साथ ही राज्य स्तर से प्राप्त गाइडलाइन (TOEFI) तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के बारे मे विस्तृत जानकारी दी गयी। जिसके अन्तर्गत किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में कोई भी तम्बाकू उत्पाद की बिक्री न की जाए एवं तम्बाकू मुक्त गांव के बारे में भी जानकारी दी गई।

डा0 रोहताश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरदोई ने बताया कि तम्बाकू के सेवन से ओरल कैंसर होता है, जिससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देश्य एवं लक्ष्यों के बारे में विस्तार से बताया तम्बाकू में करीब 4000 प्रकार के विभिन्न रसायनिक पदार्थ मौजूद होते है इनमें से 60 रसायन कैंसर पैदा करने की क्षमता रखते है। जिनमे लंग कैंसर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेसर, स्टोक, मुँह, गले व पेट का कैंसर आदि सम्बन्धित समस्याएं उत्पन्न होती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके तम्बाकू की लत से खुद को दूर रखें और नियमित व्यायाम एवं स्वस्थ्य आहार के माध्यम से आप सभी निरोगी जीवन जिये।

एम0पी0 सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी, हरदोई ने कहा कि हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को तम्बाकू के प्रयोग से दूर रखना चाहिए जिससे समाज में एक संदेश जाए। अधीक्षक महोदय ने तम्बाकू निंयत्रण काननू को प्रभावी रूप से जनपद में लागू करने के भी निर्देश दिए।    

Also Read- Hardoi News: अव्यवस्थाओं पर भड़कीं CDO- सहायक विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने दिए निर्देश।

डा0 अखिलेश बाजपेयी, उप मुख्य चिकित्सा, अधिकारी/नोडल अधिकारी एन0टी0सी0पी0, हरदोई द्वारा बताया गया कि तम्बाकू के उपयोग से शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो इससे प्रभावित न होता हो जिसमें मुख्यतः कैंसर, हृदय रोग, फेफडे की बीमारी अधिक होती है। सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा-4 सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू उत्पाद का प्रयोग करना दण्डनीय अपराध है। जिसका उल्लंघन करने पर रू0 200/-तक का जुर्माना किया जा सकता है। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने इस अवसर पर तम्बाकू का उपयोग न करने की शपथ दिलायी। इस अवसर पर डा0 शिवम् गुप्ता, जिला सलाहकार एन0टी0सी0पी0, नीरज गुप्ता एफ0एल0सी0, तरन्नुम बानों सामाजिक कार्यकर्ता, हिमांशु सिंह डाटा इंण्ट्री आपरेटर आदि उपस्थित रहे।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow