Lucknow : नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत- विवादित पोस्ट मामले में गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक, यूपी सरकार को नोटिस
यह मामला अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नेहा सिंह राठौर के सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ था। इन पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह औ
लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर शीर्ष अदालत ने अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता अभय प्रताप सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि नेहा सिंह राठौर को जांच अधिकारी के सामने 19 जनवरी को पेश होना होगा और जांच में पूरा सहयोग करना होगा।
यह मामला अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नेहा सिंह राठौर के सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ था। इन पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा पर टिप्पणियां की गई थीं, जिन्हें शिकायतकर्ता ने आपत्तिजनक बताया। शिकायत पर हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के साथ-साथ आईटी एक्ट के प्रावधान भी लगाए गए थे। आरोपों में धार्मिक आधार पर वैमनस्य फैलाने, सार्वजनिक शांति भंग करने और देश की संप्रभुता, एकता व अखंडता को खतरे में डालने जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि पोस्ट संवेदनशील समय पर किए गए थे और जांच की जरूरत है। इसके बाद नेहा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश से नेहा सिंह राठौर को तत्काल गिरफ्तारी से सुरक्षा मिल गई है। अदालत ने आगे की सुनवाई आठ सप्ताह बाद तय की है। इस दौरान कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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