Lucknow : उत्तर प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026: नए मतदाता बनने के लिए फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र अनिवार्य, आयु और निवास प्रमाण के सख्त नियम
आयु के प्रमाण के लिए कोई एक दस्तावेज दिया जा सकता है: सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हाईस्कूल या इंटरमीडि
उत्तर प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के तहत नए मतदाता बनने या नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र भरना अनिवार्य है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने यह जानकारी दी है। फार्म-6 में आवेदक का नाम और पता सही वर्तनी में, नवीनतम स्पष्ट फोटो और वर्तमान मोबाइल नंबर भरना जरूरी है।
आयु के प्रमाण के लिए कोई एक दस्तावेज दिया जा सकता है: सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हाईस्कूल या इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि हो, भारतीय पासपोर्ट या कोई अन्य दस्तावेज।
यदि ये दस्तावेज नहीं हैं तो:
- 18 से 21 वर्ष के आवेदकों को माता-पिता या गुरु (तृतीय लिंग के संदर्भ में) के हस्ताक्षर से शपथ पत्र (अनुलग्नक-27) के साथ संबंधित अधिकारी के सामने उपस्थित होना होगा।
- यदि माता-पिता जीवित नहीं हैं तो ग्राम प्रधान या नगर निगम/नगर पंचायत सदस्य द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र दिया जा सकता है।
- 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र के आवेदक स्वयं अधिकारी के सामने उपस्थित होकर केवल घोषणा पत्र दे सकते हैं।
निवास प्रमाण के लिए कोई एक दस्तावेज: पानी/बिजली/गैस बिल (कम से कम एक वर्ष पुराना), आधार कार्ड, बैंक/डाकघर पासबुक, पासपोर्ट, भूमि स्वामित्व अभिलेख, रजिस्टर्ड किराया पट्टा या विक्रय विलेख। यदि नहीं है तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थलीय जांच कराई जाएगी।
घोषणा पत्र में 2003 की अंतिम मतदाता सूची से स्वयं या माता-पिता/दादा-दादी/नाना-नानी में से किसी एक का विवरण (विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या) भरना होगा। सही मिलान पर कोई नोटिस नहीं आएगा। यदि विवरण नहीं मिलता या मेल नहीं खाता तो नोटिस जारी होगा।
नोटिस के जवाब में जन्म तिथि/जन्म स्थान के प्रमाण के लिए 13 दस्तावेजों में से कोई एक देना होगा, जैसे सरकारी कर्मचारी का पहचान पत्र, 1987 से पहले जारी दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एनआरसी, परिवार रजिस्टर, भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र, आधार संबंधी निर्देश या बिहार एसआईआर मतदाता सूची का अंश।
जन्म के आधार पर अतिरिक्त नियम लागू होंगे: 01.07.1987 से पहले जन्म पर कोई एक दस्तावेज, 1987 से 02.12.2004 के बीच जन्म पर स्वयं और माता/पिता में से एक का, 02.12.2004 के बाद जन्म पर स्वयं और दोनों माता-पिता का प्रमाण। यदि कोई अभिभावक भारतीय नहीं तो उसका वैध पासपोर्ट/वीजा प्रति। विदेश में जन्म पर भारतीय मिशन द्वारा जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र या नागरिकता प्रमाण पत्र।
पात्र नागरिक voter.eci.gov.in पर ऑनलाइन फार्म-6 और घोषणा पत्र भरकर आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन फार्म आवश्यक दस्तावेजों के साथ बीएलओ, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दे सकते हैं।
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