Lucknow : योगी सरकार निर्माण श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए देगी 85 हजार रुपये तक की सहायता
यह योजना श्रम विभाग में एक वर्ष या उससे अधिक समय से पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों के लिए है। सामूहिक विवाह मंडल स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। सहायक श्रम आयुक्त विद्या प्रकाश शर्मा ने बताया कि
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भवन एवं अन्य निर्माण कार्य के पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए कन्या विवाह सहायता योजना के तहत आर्थिक मदद बढ़ाई है। सामूहिक विवाह में प्रति जोड़े 85 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।
यह योजना श्रम विभाग में एक वर्ष या उससे अधिक समय से पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों के लिए है। सामूहिक विवाह मंडल स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। सहायक श्रम आयुक्त विद्या प्रकाश शर्मा ने बताया कि योजना के तहत श्रमिकों की बेटियों को 85 हजार रुपये सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। शेष 15 हजार रुपये सामूहिक विवाह के आयोजन में खर्च होंगे, जिसमें भोजन और अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं।
आवेदन 27 मार्च तक किए जा सकते हैं। योजना की शर्तें हैं कि श्रमिक का पंजीकरण एक वर्ष पुराना हो, वधू की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष हो। लाभ अधिकतम दो पुत्रियों को मिलेगा। आवेदन स्वीकृत होने के 15 दिनों के भीतर राशि खाते में आएगी।
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