'मिशन सेफ फ्यूचर' में बड़ा एक्शन, 2 अनफिट स्कूली वाहनों का चालान, स्कूल के नाम पर चल रही निजी गाड़ी सीज
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन/प्रवर्तन ने बताया है, कि शासन के निर्देशानुसार 01 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रदेश
Hardoi: सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन/प्रवर्तन ने बताया है, कि शासन के निर्देशानुसार 01 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रदेश स्तर पर एक व्यापक और बहुस्तरीय अभियान मिशन सेफ फ्यूचर चलाया जा रहा है। इस अभियान में परिवहन विभाग की प्रशासन एवं प्रवर्तन शाखा द्वारा संयुक्त रूप से एक साथ कई स्तरों पर कार्यवाही की जायेगी। इसी क्रम मे आज चेंकिग के दौरान 15 स्कूली वाहनो को चेक किया गया चेंकिग के दौरान अनफिट 02 स्कूली वाहनो का चालान किया गया तथा जिसमें 01 निजी वाहन जो स्कूल का पीला कलर कराकर संचालित पायी गई जिसे निरूद्ध किया गया। कार्यालय कर्मचारियो द्वारा विभिन्न विद्यालयो मे जाकर वाहनो का भौतिक निरीक्षण एवं प्रपत्रो की जॉच करते हुये प्रपत्रो को वैध कराने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। जनपद हरदोई के समस्त ऐसे स्कूली वाहन स्वामियों से अपील की जाती है कि जिनके स्कूली वाहनों की फिटनेस/परमिट/ बीमा/प्रदूषण की वैधता समाप्त हो चुकी है किन्तु अभी तक नवीनीकरण नहीं कराया गया है, वे अपने स्कूली वाहनों की फिटनेस/परमिट/बीमा/प्रदूषण नवीनीकरण का कार्य तत्काल करा लें, अन्यथा मोटर वाहन अधिनियम में दी गई व्यवस्थानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।
उक्त के अतिरिक्त समस्त प्रधानाचार्या/विद्यालयों संचालकों से भी इस संबंध में अपील की जाती है कि छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुये अपने-अपने विद्यालयों/ स्कूलों में स्कूली वाहनों के रूप में संचालित ऐसे स्कूली वाहनें जिनकी फिटनेस/परमिट/बीमा/प्रदूषण वैधता समाप्त हो चुकी है, उनका संचालन कदापि न होने दें एवं ऐसे वाहन स्वामियों को उन्हें अपनी स्कूली वाहनों की फिटनेस/परमिट/बीमा/प्रदूषण नवीनीकरण कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाये। जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना एवं असुविधा से बचा जा सकें। दिनांक 08 से 15 जुलाई तक पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से व्यापक एवं सख्त प्रवर्तन कार्यवाही संपादित की जायेगी और बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना बीमा, बिना प्रदूषण आदि सुरक्षा मानकों की अवहेलना कर रहे स्कूली वाहनों के विरूद्ध सख्ती से चालान/बंद कर कार्यवाही की जायेगी। इस कार्यवाही के दौरान, स्कूल स्वामित्व में संचालित असुरक्षित/अनफिट वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही के साथ-साथ निजी क्षेत्र के उन वाहनों की भी कड़ी चेंकिग की जायेगी जो बिना बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना प्रदूषण, बिना बीमा या निर्धारित सुरक्षा मानको का उल्लघंन करते हुए स्कूली बच्चो का परिवहन कर रहें है ऐसे वाहनो के विरूद्व निरूद्ध/चालान की कार्यवाही की जायेगी।
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