हरदोई में 'मिशन सेफ फ्यूचर' अभियान तेज, 12 स्कूली वाहनों के चालान, 6 वाहन सीज
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन/प्रवर्तन ने बताया है, कि 01 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रदेश स्तर पर एक व्यापक
Hardoi: सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन/प्रवर्तन ने बताया है, कि 01 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रदेश स्तर पर एक व्यापक और बहुस्तरीय अभियान चलाया जाना है जिसें मिशन सेफ फ्यूचर कहा जाएगा। इस अभियान में परिवहन विभाग की प्रशासन एवं प्रवर्तन शाखा दवारा संयुक्त रूप से एक साथ कई स्तरों पर कार्यवाही की जानी है। जिसके अनुपालन में स्कूली वाहनो के विरूद्ध चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, 01 जुलाई 2026 से 06 जुलाई 2026 तक चेंकिग के दौरान 12 स्कूली वाहनो का चालान किया गया तथा 06 स्कूली वाहनो को विभिन्न थानो में निरूद्ध किया गया।
जनपद हरदोई के समस्त ऐसे स्कूली वाहन स्वामियों से अपील की जाती है कि जिनके स्कूली वाहनों की फिटनेस/परमिट/बीमा/प्रदूषण की वैधता समाप्त हो चुकी है किन्तु अभी तक नवीनीकरण नहीं कराया गया है, वे अपने स्कूली वाहनों की फिटनेस/ परमिट/बीमा/प्रदूषण नवीनीकरण का कार्य तत्काल करा लें, अन्यथा मोटर वाहन अधिनियम में दी गई व्यवस्थानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त समस्त प्रधानाचार्या/विद्यालयों संचालकों से भी इस संबंध में अपील की जाती है कि छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुये अपने-अपने विद्यालयों/स्कूलों में स्कूली वाहनों के रूप में संचालित ऐसे स्कूली वाहनें जिनकी फिटनेस परमिट/बीमा/प्रदूषण वैधता समाप्त हो चुकी है, उनका संचालन कदापि न होने दें एवं ऐसे वाहन स्वामियों को उन्हें अपनी स्कूली वाहनों की फिटनेस/परमिट/बीमा/प्रदूषण नवीनीकरण कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाये। जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना एवं असुविधा से बचा जा सकें।
उन्होंने बताया कि 08 से 15 जुलाई तक पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से व्यापक एवं सख्त प्रवर्तन कार्यवाही संपादित की जायेगी और बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना बीमा, बिना प्रदूषण आदि सुरक्षा मानकों की अवहेलना कर रहे स्कूली वाहनों के विरूद्ध सख्ती से चालान/बंद कर कार्यवाही की जायेगी। इस कार्यवाही के दौरान, स्कूल स्वामित्व में संचालित असुरक्षित/अनफिट वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही के साथ-साथ निजी क्षेत्र के उन वाहनों की भी कड़ी चेंकिग की जायेगी जो बिना बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना प्रदूषण, बिना बीमा या निर्धारित सुरक्षा मानको का उल्लघंन करते हुए स्कूली बच्चो का परिवहन कर रहें है ऐसे वाहनो के विरूद्ध निरूद्ध/चालान की कार्यवाही की जायेगी।
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