Ballia: बलिया तिहरे हत्याकांड में बड़ा फैसला: तीन दोषियों को आजीवन कारावास, ₹1.85 लाख का जुर्माना

बलिया हल्दी थाना क्षेत्र के सोनवानी गांव में चार साल पूर्व यानि 31 मई 2022 को बद‌माशो ने पहले संदीप को कहीं सुनसान स्थान पर

Jul 18, 2026 - 10:33
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Ballia: बलिया तिहरे हत्याकांड में बड़ा फैसला: तीन दोषियों को आजीवन कारावास, ₹1.85 लाख का जुर्माना
बलिया तिहरे हत्याकांड में बड़ा फैसला: तीन दोषियों को आजीवन कारावास, ₹1.85 लाख का जुर्माना

विधि संवाददाता टी.एन यादव/सैय्यद आसिफ हुसैन ज़ैदी.

  • अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या (04) सैफ अहमद की न्यायालय ने सुनाई फैसला
  • तिहरे हत्याकांड में पिता व दो पुत्रों को निशाना बनाकर बादमाशों ने किया था हत्या और लूट ली थी सारी संपत्ति

बलिया हल्दी थाना क्षेत्र के सोनवानी गांव में चार साल पूर्व यानि 31 मई 2022 को बद‌माशो ने पहले संदीप को कहीं सुनसान स्थान पर लेजाकर चाकूओं से गोद गोद कर हत्या की।  इसके बाद उसके घर आये तथा उसके पिता - उमाशंकर सिंह को पीट पीट कर हत्या किया और अन्त में संदीप के भाई आनंद विक्रम को क्रूरतम तरीके से' हत्या कर उसकी इहलीला समाप्त करते हुए साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से उसकी लाश भी कुएं में डाल दिये और वहाँ से चम्पत हो गये। इस नृशंस तिहरे हत्या काण्ड को लेकर इस पूरे इलाके में दहशत व्याप्त हो चुका था। बादमाशों द्वारा हत्या तो किये ही और उनके सारे जेवर व पैसे भी लूट लिये थे जिसमें अभियुक्त संजीत सिंह के निशान देही पर पहली जून 22 को ढाई लाख रूपये, चाकू आदि सामग्री तत्कालीन विवेचन राकेश सिहं द्वारा बरामद किया था। हल्दी थाना क्षेत्र के सोनवानी निवासी वादी मुकदमा - उदय प्रताप सिंह (पट्टीवार- मृतकगण) ने थाने में'. रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसके पट्टीवार उमाशंकर सिंह अपने दो  पुत्रों आनन्द बिक्रम एवं संदीप के साथ घर पर रहते थे। 31 मई 22 को पता चला कि गाँव के बाहर नथुनी राजभर के बाग के कुए में आनन्द विक्रम की हत्याकर लाश कुंए में डाल दिया गया है। उसके घर गये तो उमाशंकर की लाश खून से लथपथ पड़ी है। और उनका लड़का संदीप घर पर नहीं' था। उसका मोबाइल बन्द बता रहा है। बाद में पता चला कि संदीप की भी चाकू से गोद कर हत्या कर दिये।और गाँव में सन्नाटा पसरा है। इस मामले में सोनवानी गाँव के प्रवीण सिंह उर्फ भोलू ,संजीत सिंह तथा सोनू सिंह उर्फ अमन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लूट का माल भी बरामद हुआ। परीक्षण के दौरान उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत कोर्ट ने फैसला सुनाई है।

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