Hardoi News: कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन।
अजय कुमार के निर्देशन मे कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन....
रिपोर्ट- अम्बरीष कुमार सक्सेना
Hardoi News: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई, सचिव/अपर जिला जज भूपेंद्र प्रताप के निर्देशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति सदर सचिव/तहसीलदार अजय कुमार के निर्देशन मे कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन संविलियस विद्यालय रैगवा ब्लॉक शाहाबाद मे नामिका अधिवक्ता आशुतोष कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में किया गया।

नामिका अधिवक्ता आशुतोष कुमार त्रिपाठी द्वारा की शिविर मे महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न विषयक पर जानकारी प्रदान की गई तथा कार्यस्थल पर महिलाओ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 व यह अधिनियम, महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने और उससे जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए बनाया गया है।
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यह अधिनियम निजी और सरकारी दोनों तरह के संगठनों पर लागू होता है!भारतीय दंड सहिता 2005 महिलाओं को सुरक्षित रहने व अन्य राहत प्राप्ति करने के बारे में सुझाव दिया गया! परा विधिक स्वयं सेवक सर्वेश कुमार द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही निशुल्क विधिक सेवाओं की जानकारी दी गई। शिविर में परा विधिक स्वयं सेवक मोहम्मद शाजेब सिद्दीकी, राघवेंद्र विक्रम सिंह एवं विद्यालय के शिक्षक आदि उपस्थित रहे।
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