Hathras News: छात्राओं से यौन शोषण मामले में पुलिस व फोरेंसिक टीम ने की जांच। 

पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने कॉलेज के भूगोल विभाग के डिपार्टमेंट में गईं और वहां जांच कर सबूत जुटाए गये हैं। उक्त मामले में...

Mar 18, 2025 - 22:42
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Hathras News: छात्राओं से यौन शोषण मामले में पुलिस व फोरेंसिक टीम ने की जांच। 
पुलिस व फोरेंसिक टीम बागला डिग्री कॉलेज में जाँच करती हुई 

Hathras News: शहर के बागला डिग्री कॉलेज के फरार प्रोफेसर की तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही है, लेकिन उसका अभी पता नहीं चल रहा। आज पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने कॉलेज के भूगोल विभाग के डिपार्टमेंट में गईं और वहां जांच कर सबूत जुटाए गये हैं।उक्त मामले में पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि अभी तक कोई भी पीड़ित छात्रा सामने नहीं आई है और इस स्थिति में पुलिस की विवेचना में तेजी नहीं आ रही।बता दें कि पिछले दिनों महिला आयोग के साथ साथ उच्चाधिकारियों को एक शिकायती पत्र गया था। भेजे गए इस शिकायती पत्र में शिकायतकर्ता ने खुद को पीड़ित छात्रा बताया था।

इसमें आरोप लगाते हुए  कहा था कि बागला कॉलेज का भूगोल विभाग का प्रोफेसर डॉ. रजनीश पिछले 20 साल से छात्राओं का लगातार यौन शोषण कर रहा है।वह उन्हें पास करने और नौकरी लगवाने के नाम पर उनके साथ रेप करता है। अश्लील वीडियो और फोटो बनाता है और उन्हें पोर्न साइट्स पर अपलोड भी करता है। शिकायत में इस प्रोफेसर के अश्लील वीडियो और फोटो भी भेजे गए। इसके बाद प्रोफेसर के विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया था।आज पुलिस और फोरेंसिक टीम कॉलेज में भूगोल विभाग के कार्यालय में पहुंची और वहां जांच पड़ताल कर केस से संबंधित सबूत जुटाए। इधर  यह मुकदमा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव की पहल पर हुआ है। अर्पणा यादव ने बताया कि होलिका दहन से एक दिन पहले उनके पास यह शिकायत आई थी। इस पर उन्होंने आला अधिकारियों से बातचीत की।

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उन्होंने बताया कि अब प्रोफेसर फरार है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने इस व्यक्ति की मदद की है। उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। यह प्रोफेसर जब से पढ़ा रहा है तब से ही इस तरह की हरकतें कर रहा है। आरोपी को जेल जाना ही पड़ेगा।इसको उन सारी बच्चियों को जुर्माना भी देना होगा, जो इसके शोषण की शिकार हुई हैं। इस आरोपी के विरुद्ध पुलिस ने ऐसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है कि न्यायालय में दोषी पाए जाने पर इसे आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।

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