रेलवे में दिव्यांग यात्रियों को किराये में मिलती है 75 प्रतिशत तक छूट, आरटीआई से हुआ बड़ा खुलासा
रेलवे में दिव्यांग यात्रियों को मिलने वाली रियायतों का बड़ा ब्योरा सामने आया है। आरटीआई के जवाब में रेलवे ने विभिन्न श्रेणियों में मिलने वाली छूट की जानकारी दी।
रेलवे टिकटों में दिव्यांग यात्रियों को मिलती है भारी छूट, आरटीआई के जवाब में विभाग ने साफ की नियम और रियायतों की स्थिति
भारतीय रेलवे में सफर करने वाले दिव्यांग यात्रियों के लिए मिलने वाली रियायतों और सुविधाओं को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। राज्य दिव्यांग कल्याण सलाहकार बोर्ड के सदस्य सागर शर्मा द्वारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई एक जानकारी पर पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय ने लिखित जवाब दिया है। इस जवाब में विभिन्न श्रेणियों की ट्रेनों और कोच के अनुसार दिव्यांग यात्रियों को मिलने वाली किराए की छूट का पूरा ब्योरा दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पात्र यात्रियों को श्रेणी के आधार पर 75 प्रतिशत तक की बड़ी रियायत टिकट बुक करने में दी जाती है।
रेलवे विभाग की तरफ से दिए गए आधिकारिक जवाब के अनुसार, अस्थि दिव्यांग, बौद्धिक दिव्यांग और नब्बे प्रतिशत या उससे अधिक दृष्टिबाधित श्रेणी में आने वाले यात्रियों को द्वितीय श्रेणी, शयनयान (स्लीपर), प्रथम श्रेणी, 3 एसी, 3 एसी इकोनॉमी और एसी चेयर कार जैसी श्रेणियों में यात्रा करने पर 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाती है। इसके अलावा वीआईपी श्रेणियों जैसे प्रथम एसी और द्वितीय एसी में यात्रा करने वाले दिव्यांग यात्रियों के लिए किराए में 50 प्रतिशत की छूट का प्रावधान तय किया गया है।
विभाग ने प्रीमियम और आधुनिक ट्रेनों में मिलने वाली सुविधाओं की स्थिति भी साफ की है। रेलवे के नियमों के मुताबिक, राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों की 3 एसी और एसी चेयर कार में दिव्यांग यात्रियों को 25 प्रतिशत की छूट मिलती है। हालांकि, वंदे भारत, प्रीमियम, विशेष और गरीब रथ जैसी चुनिंदा ट्रेनों के मूल किराए में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती है। लेकिन इन आधुनिक ट्रेनों में भी दिव्यांग कोटे के तहत पूरे किराए पर अपनी सीट आरक्षित कराने की सुविधा यात्रियों को दी गई है।
इसके साथ ही, नियमित यात्रा करने वाले पात्र यात्रियों को मासिक और त्रैमासिक सीजन टिकट (एमएसटी व क्यूएसटी) बनवाने पर भी 50 प्रतिशत की छूट का फायदा मिलता है। रेलवे ने यह भी साफ किया है कि अकेले यात्रा न कर पाने वाले दिव्यांग यात्री के साथ चलने वाले एक मददगार (एस्कॉर्ट) को भी टिकट किराए में ठीक उतनी ही छूट दी जाती है, जितनी मुख्य यात्री को मिलती है। आरटीआई से मिली इस पुख्ता जानकारी पर बात करते हुए सागर शर्मा ने कहा कि इस ब्योरे के सामने आने से लोगों को अपने अधिकारों और रेलवे की सुविधाओं की सही जानकारी मिल सकेगी, जिससे वे सफर के दौरान इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे।
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