Saharanpur News: सहारनपुर कलेक्ट्रेट मस्जिद मामले में जिला न्यायालय का बड़ा फैसला, सिटी मजिस्ट्रेट का आदेश बरकरार
कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद में जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है अदालत ने 16 जुलाई
सहारनपुर: कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद में जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है अदालत ने 16 जुलाई 2026 को सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को बरकरार रखते हुए मस्जिद निर्माण को अवैध माना है इसके साथ ही छ: करोड़ रुपये से अधिक लगाए गए जुर्माने को भी कायम रखा गया है कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को लेकर लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा था मामले में करीब 45 दिनों तक लगातार सुनवाई और बहस के बाद जिला न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया अदालत के फैसले से अब मस्जिद को हटाए जाने का रास्ता साफ होने की बात सामने आ रही है मामले में एक पक्ष की ओर से निर्माण को बिना अनुमति और निर्धारित नियमों के विपरीत किए जाने का दावा किया गया था इसी आधार पर सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय ने 16 जुलाई को मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए जुर्माना लगाया था जिला न्यायालय ने अब सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को सही ठहराते हुए उसे बहाल रखा है वहीं मस्जिद कमेटी ने जिला न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने की बात कही है अब इस मामले की अगली कानूनी लड़ाई हाईकोर्ट में होने की संभावना है
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