Saharanpur : फरार गैंगस्टर आकिल के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई
चौकी प्रभारी नरेंद्र भड़ाना की अगुवाई में पुलिस टीम ने आरोपी के घर पर नोटिस चिपकाया। आसपास के लोगों को जानकारी दी और मुनादी कराई गई। यह उद्घोषणा आरोपी को 30 दि
सहारनपुर। शेखपुरा कदीम गांव के गैंगस्टर एक्ट के फरार आरोपी आकिल पुत्र शकील पर पुलिस ने सख्ती दिखाई है। न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की, जिससे आरोपी पर दबाव बढ़ गया है। चौकी प्रभारी नरेंद्र भड़ाना की अगुवाई में पुलिस टीम ने आरोपी के घर पर नोटिस चिपकाया। आसपास के लोगों को जानकारी दी और मुनादी कराई गई। यह उद्घोषणा आरोपी को 30 दिन में अदालत में पेश होने का आदेश देती है, नहीं तो उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 फरार अपराधियों के खिलाफ मजबूत कदम है। इसके बाद अतिरिक्त सजा भी हो सकती है। सहारनपुर पुलिस की यह कार्रवाई गैंगस्टरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। इससे शेखपुरा कदीम और आसपास के इलाकों में अपराधियों में डर पैदा हो गया है। पुलिस की सक्रियता से लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। आने वाले समय में ऐसी कार्रवाइयों से अपराध पर लगाम लगेगी।
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