Sambhal : खाद्य सुरक्षा की बड़ी कार्रवाई, जाकिर चिकन मीट शॉप का पंजीकरण निलंबित, नियमों के उल्लंघन पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकान कराई तत्काल बंद, 14 दिन में मांगा जवाब
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा चिकन मीट शॉप का संचालन उस स्थान पर किया जा रहा था, जो उनके खाद्य पंजीकरण में अंकित नहीं था। इसके साथ
Report : उवैस दानिश, सम्भल
जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जनपद भर में खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जोया रोड स्थित शाहबाजपुर खुर्द (थाना रायसत्ती) में जाकिर चिकन मीट शॉप पर कार्रवाई की।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा चिकन मीट शॉप का संचालन उस स्थान पर किया जा रहा था, जो उनके खाद्य पंजीकरण में अंकित नहीं था। इसके साथ ही दुकान धार्मिक स्थल के निकट पाई गई, जहां नियमानुसार आवश्यक दूरी का पालन नहीं किया गया था। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि प्रतिष्ठान का संचालन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 तथा नियम व विनियम-2011 की अनुसूची-4 में निहित प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया जा रहा था।
लोकस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विभाग ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत जाकिर चिकन मीट शॉप का खाद्य पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और दुकान का संचालन बंद करा दिया। साथ ही खाद्य कारोबारकर्ता को नोटिस जारी कर 14 दिवस के भीतर अपना जवाब एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई के दौरान विभागीय टीम में मानवेन्द्र सिंह (सहायक आयुक्त, खाद्य) के नेतृत्व में राहुल सिंह (सीएफएसओ) एवं अशोक कुमार (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) उपस्थित रहे। खाद्य सुरक्षा विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य मीट शॉप संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है।
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