Hardoi News: स्कूली वाहनों में अब अनिवार्य होगा परिचर, छात्राओं के लिए महिला अटेंडेंट जरूरी; हाईकोर्ट के निर्देश पर सख्ती
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन/प्रवर्तन ने बताया है कि उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ द्वारा जनहित याचिका
Hardoi: सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन/प्रवर्तन ने बताया है कि उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ द्वारा जनहित याचिका दिनांक 07.09.2026 को स्कूली वाहनों की सुरक्षा के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश पारित किए गए हैं। न्यायालय द्वारा स्कूलों के स्वामित्व वाले अथवा स्कूलों से अनुबंधित (Contractual) वाहनों के माध्यम से विद्यालय आने-जाने वाले बच्चों, विशेषकर बालिकाओं/छात्राओं की सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में स्कूली वाहनों में चालक के अतिरिक्त एक परिचर (Attendant) की उपस्थिति अनिवार्य होगी। बालिका विद्यार्थियों के वाहन में यात्रा करने की दशा में परिचर अनन्य रूप से महिला होना चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि बस में एक अध्यापक की उपस्थिति अनिवार्य रूप से रहे।
प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान यदि किसी स्कूली वाहन में उक्त व्यवस्थाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाती हैं तो इसे परमिट की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे वाहनों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही करते हुए चालान/वाहन बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय प्रबंधन/प्रधानाचार्य की होगी।
उन्होंने बताया कि सभी विद्यालय प्रबंधन यह भी सुनिश्चित करें कि विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन किया गया हो तथा समिति पूर्ण रूप से क्रियाशील हो। समिति द्वारा विद्यालय में संचालित परिवहन व्यवस्था एवं सुरक्षा मानकों की नियमित निगरानी की जाए।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन/प्रवर्तन ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्कूली वाहनों के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा सुरक्षा मानकों की अनदेखी स्वीकार्य नहीं होगी। सभी विद्यालय प्रबंधन माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
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