Sitapur : महिला उत्पीड़न और दहेज मृत्यु मामले में चार दोषियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास

न्यायालय ने पीड़िता के साथ हुए उत्पीड़न और दहेज मृत्यु के साक्ष्यों को सही पाते हुए सभी चारों व्यक्तियों को दोषी करार दिया। इन सभी को दहेज प्रतिषेध अधिनियम और भारतीय दंड विधान की संबंधित धा

Mar 25, 2026 - 21:01
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Sitapur : महिला उत्पीड़न और दहेज मृत्यु मामले में चार दोषियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास
Sitapur : महिला उत्पीड़न और दहेज मृत्यु मामले में चार दोषियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास

सीतापुर के कमलापुर थाना क्षेत्र में महिला संबंधी गंभीर अपराध के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चार दोषियों को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। यह सफलता उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत मिली है। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में पुलिस और अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषियों को दंडित किया। दोषियों की पहचान ग्राम बम्भौरा निवासी विकास, रामनरेश, आवास और शांति देवी के रूप में हुई है।

न्यायालय ने पीड़िता के साथ हुए उत्पीड़न और दहेज मृत्यु के साक्ष्यों को सही पाते हुए सभी चारों व्यक्तियों को दोषी करार दिया। इन सभी को दहेज प्रतिषेध अधिनियम और भारतीय दंड विधान की संबंधित धाराओं के तहत दस वर्ष की कड़ी कैद और कुल 16 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड न भरने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस प्रशासन ने इस फैसले को महिला सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का एक उदाहरण बताया है।

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