Hardoi News: अवैध मदिरा कार्य में संलिप्त माफियों पर गैगेस्टर के तहत कार्यवाही करें - डी0एम0

अनुनय झा ने कहा है कि जनपद में अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री एवं तस्कारी तथा अवैध अल्होहल/शीरा परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु प्रशासन.....

Jun 6, 2025 - 19:36
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Hardoi News: अवैध मदिरा कार्य में संलिप्त माफियों पर गैगेस्टर के तहत कार्यवाही करें - डी0एम0
  • अवैध मदिरा बिक्री एवं निर्माण आदि की जानकारी टोल फी नम्बर-14405 या ब्हाट्सएप नम्बर-9454466019 पर तत्काल उपलब्ध करायें:- अनुनय झा


जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट अनुनय झा ने कहा है कि जनपद में अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री एवं तस्कारी तथा अवैध अल्होहल/शीरा परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु प्रशासन, पुलिस एवं आबकारी विभाग की तहसीलवार गठित संयुक्त टीमों को 06 से 20 जून 2025 तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाये जाने हेतु आदेशित किया गया है तथा अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री एवं तस्कारी पर प्रभावी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है।

उन्होने बताया कि जनपद में अवैध मदिरा आदि पर प्रभावी कार्यवाही की जिम्मेदारी प्रथम टीम में एसडीएम/तहसीलदार सदर, आबकारी निरीक्षक व समस्त स्टाफ सदर, सीओ/थानाध्यक्ष सदर, द्वितीय टीम में एसडीएम/तहसीलदार शाहाबाद, आबकारी निरीक्षक व स्टाफ शाहाबाद, सीओ/थानाध्यक्ष शाहाबाद, तृतीय टीम में एसडीएम/ तहसीलदार सण्डीला, आबकारी निरीक्षक व स्टाफ, सीओ/थानाध्यक्ष सण्डीला, चतुर्थ टीम में एसडीएम/तहसीलदार बिलग्राम, आबकारी निरीक्षक व स्टाफ, सीओ/थानाध्यक्ष बिलग्राम तथा चर्तुथ टीमें एसडीएम/तहसीलदार सवायजपुर, आबकारी निरीक्षक व स्टाफ, सीओ/ थानाध्यक्ष सवायजपुर को सौपी गयी है।


जिला मजिस्ट्रेट ने आबकारी, पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त गठित टीमों को निर्देश दिये है कि अभियान के दौरान जनपद में अवैध मदिरा के कार्य में संलिप्त माफियाओं/ तस्करों की जो सूची दी गयी है, उनके विरूद्व गैंगेस्टर/गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कठोरतम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, इसके अतिरिक्त अपने-अपने क्षेत्रों में संदिग्ध वाहनों की सघनता एवं सूक्ष्मता से चेकिंग, राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गो पर स्थित ढाबों की जांच, अवैध मदिरा के अवैध अड्डो पर छापेमारी की कार्यवाही अवश्य करें और पकड़े गये अभियोगो में आबकारी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करायें तथा आबकारी दुकानों एवं थोक अनुज्ञापनों के साथ जनपद के दूरस्थ, जंगल एवं निर्ज क्षेत्रों में स्थापित दुकानों पर निरीक्षण कर विशेष जांच करें और देशी शराब, कम्पोजिट शाप एवं माडल शाप की फुटकर बिक्री की दुकानों पर आवेर रेट के सम्बन्ध में रैण्डम टेस्ट परचेज स्वयं संयुक्त टीम द्वारा किया जाये साथ ही ओवर रेट की शिकायत के संबंध में शिकायतकर्ता से सम्पर्क कर सघन जांच करें एवं सीसी टीवी कैमरों की अवश्य जांच करें।

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जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की है कि अवैध मदिरा बिक्री, निर्माण आदि की जानकारी होने पर सूचना तत्काल प्रदेश स्तर पर संचालित टोल फी नम्बर- 14405 या ब्हाट्सएप नम्बर-9454466019 पर उपलब्ध करायें साथ डीएम ने संयुक्त टीमों को निर्देश दिये है कि इन नम्बरों को जनपद की सभी आबकारी दुकानों लिखवाना सुनिश्चित करें तथा गैर जनपदों की सीमा पर नजर रखने के साथ वैवाहिक समारोह एवं अन्य उत्सवों के दृष्टिगत रेस्टोरेन्ट, होटल, क्लब, रिसार्टस को जारी होने वाले ओकेजनल बार लाईसेंस की जांच करें और यदि कही बिना वैध परमिट के मदिरा पान का प्रकरण पाया जाये जाये नियमानुसार कार्यवाही की जाये और सभी टीमें समन्यव बनाकर प्रत्येक दिन दबिश करें और पूर्ण मनोयोग से से विशेष प्रवर्तन कार्य सुनिश्चित करें।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि प्रवर्तन अभियान के अवधि में किसी भी कार्मिक को कोई अवकाश नहीं दिया जायेगा, क्षेत्रीय स्तर के किसी भी कार्मिक को विषेश परिस्थितियों को छोड़कर अवकाश देय नहीं है, अतः विषम परिस्थितियों में अपर आबकारी आयुक्त प्रशासन की अनुमति से अवकाश दिया जायेगा।

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