Sultanpur : पूर्व सपा विधायक के बेटे का मकान खाली कराने पहुंचा प्रशासन, आपसी सुलह के बाद तय हुआ समयसीमा

कार्रवाई के दौरान सपा नेता और पुलिस प्रशासन के बीच कुछ नोकझोंक भी हुई। न्यायालय के आदेश में कहा गया कि प्रार्थनापत्र 3क 1 स्वीकार किया जाता है और हल्का अमीन को पुलि

Jan 27, 2026 - 23:52
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Sultanpur : पूर्व सपा विधायक के बेटे का मकान खाली कराने पहुंचा प्रशासन, आपसी सुलह के बाद तय हुआ समयसीमा
सुल्तानपुर में पूर्व सपा विधायक के बेटे का मकान खाली कराने पहुंचा प्रशासन, आपसी सुलह के बाद तय हुआ समयसीमा

सुल्तानपुर के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के गोलाघाट इलाके में समाजवादी पार्टी नेता शिवम पाण्डेय उर्फ अभय का आवास खाली कराने की कार्रवाई हुई। पुलिस और न्यायालय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। शिवम पाण्डेय पूर्व विधायक स्वर्गीय अशोक पाण्डेय के पुत्र हैं। यह कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर पुराने मकान मालिक और किरायेदारी विवाद में न्यायालय के फैसले के बाद की गई। कोर्ट ने मकान मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया था।

कार्रवाई के दौरान सपा नेता और पुलिस प्रशासन के बीच कुछ नोकझोंक भी हुई। न्यायालय के आदेश में कहा गया कि प्रार्थनापत्र 3क 1 स्वीकार किया जाता है और हल्का अमीन को पुलिस बल के साथ अपीलीय न्यायालय के निर्णय के निष्पादन के लिए दखल परवाना जारी किया जाए। यदि विपक्षी कोई रोकने या स्थगित करने का आदेश प्रस्तुत करें तो कार्यवाही तुरंत रोकी जाए। यदि अवरोध हो तो मौके की वीडियोग्राफी कर सीडी न्यायालय में दाखिल की जाए। थाना प्रभारी को हल्का अमीन द्वारा मांगी गई पुलिस बल उपलब्ध कराने और सहयोग देने के निर्देश दिए गए। यह आदेश सिविल जज (प्रवर खंड) अलंकृता शक्ति त्रिपाठी ने जारी किया।

मकान मालिक आलोक कुमार बरनवाल ने बताया कि काफी वाद-प्रतिवाद के बाद आपसी सुलह हो गई है। इसके तहत 30 जनवरी की सुबह मकान खाली कर 31 जनवरी को अमीन के सामने चाभी सौंप दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मामला 23 साल से चल रहा था और सपा नेता का परिवार पिछले 60 साल से किराएदार था।

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