निराश्रितों को जल्द मिलेगा पारिवारिक लाभ योजना का लाभ, सभी पात्रों को किया जायेगा लाभान्वित

बताया कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक लगभग 11 करोड़ से अधिक धनराशि पारिवारिक लाभ योजना के 3500 से अधिक लाभार्थियों को दी जा चुकी है। पति की मृत्यु के उपरांत परिजनों को मिलने वाला पारिवारिक लाभ योजना का लाभ, जल्द ही मिल जाएगा।

By INA News Desk
Dec 10, 2024 - 21:23
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निराश्रितों को जल्द मिलेगा पारिवारिक लाभ योजना का लाभ, सभी पात्रों को किया जायेगा लाभान्वित
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By INA News Hardoi.

जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाकांत पटेल ने बताया कि जनपद स्तर पर पारिवारिक लाभ योजना के लंबित 290 आवेदकों को जल्द ही योजना का लाभ दिया जाएगा। शासन स्तर से एक करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

बताया कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक लगभग 11 करोड़ से अधिक धनराशि पारिवारिक लाभ योजना के 3500 से अधिक लाभार्थियों को दी जा चुकी है। पति की मृत्यु के उपरांत परिजनों को मिलने वाला पारिवारिक लाभ योजना का लाभ, जल्द ही मिल जाएगा। शासन स्तर से पारिवारिक लाभ योजना के लंबित मामलों के निस्तारण के लिए एक करोड़ की धनराशि जारी की गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि आवंटित धनराशि से पारिवारिक लाभ योजना के सभी पात्रों को लाभान्वित किया जा सकेगा।

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जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि पारिवारिक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मुखिया की मृत्यु के उपरांत आवेदन करने वाले आश्रित को तत्काल लाभ दिलाया जाएगा। बताया कि आवंटित बजट से तीन सौ से अधिक परिवारों को लाभान्वित किया जा सकता है, वहीं अभी मात्र 250 से 270 के बीच ही आवेदन लंबित हैं।

ऐसे में पारिवारिक लाभ योजना के लाभ के लिए किए गए आवेदनों का तो निस्तारण हो जाएगा, हाल फिलहाल आवेदन करने वाले मृतक आश्रितों को भी तुरंत ही लाभान्वित किया जा सकेगा। योजना के अंतर्गत परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने पर परिवार को 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का लाभ शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में दिया जाता है। बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए कमाऊ मुखिया की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय अधिकतम 46080 एवं नगरीय क्षेत्र में 56460 से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदन मृत्यु की एक वर्ष की सीमा के भीतर होना चाहिए।

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