Varanasi : निजी स्कूलों की मनमानी और फीस वृद्धि पर कसेगा शिकंजा, जिलाधिकारी ने दी सख्त कार्यवाही की चेतावनी

समिति ने सभी निजी स्कूलों से पिछले तीन सालों की फीस का विवरण और ऑडिट रिपोर्ट मांगी है ताकि उनकी जांच की जा सके। नियम के अनुसार, फीस वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और छात्र से लिए गए 5 प्रतिशत शुल्क से

Apr 17, 2026 - 23:02
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Varanasi : निजी स्कूलों की मनमानी और फीस वृद्धि पर कसेगा शिकंजा, जिलाधिकारी ने दी सख्त कार्यवाही की चेतावनी
Varanasi : निजी स्कूलों की मनमानी और फीस वृद्धि पर कसेगा शिकंजा, जिलाधिकारी ने दी सख्त कार्यवाही की चेतावनी

वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक हुई, जिसमें निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूलने और यूनीफॉर्म व किताबों के नाम पर होने वाली शिकायतों पर सख्त रुख अपनाया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी विद्यालय निर्धारित सीमा से अधिक फीस बढ़ाता है या नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अधिनियम 2018 के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

समिति ने सभी निजी स्कूलों से पिछले तीन सालों की फीस का विवरण और ऑडिट रिपोर्ट मांगी है ताकि उनकी जांच की जा सके। नियम के अनुसार, फीस वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और छात्र से लिए गए 5 प्रतिशत शुल्क से ज्यादा नहीं हो सकती। स्कूलों को यह भी शपथ पत्र देना होगा कि वे किसी भी अभिभावक को खास दुकान से जूते, मोजे या यूनीफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। साथ ही, अगले कुछ सालों तक स्कूल ड्रेस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

अभिभावकों की मदद के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कंट्रोल रूम (05422509413) बनाया गया है, जहां वे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिलाधिकारी ने भरोसा दिया कि शिकायत करने वाले अभिभावक का नाम गुप्त रखा जाएगा और दोषी पाए जाने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्यवाही होगी। उन्होंने अधिकारियों को स्कूलों का औचक निरीक्षण करने और छात्रों व अभिभावकों से सीधा फीडबैक लेने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक हरि एन सिंह बिसेन समेत समिति के अन्य सदस्य और अभिभावक संघ के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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