Hardoi: मारपीट के मामले में 23 साल बाद कोर्ट ने सजा सुनाई

अभियुक्तों ओमप्रकाश पुत्र पट्टे व कौशल पुत्र नारेंद्र निवासी गांव सरखना थाना टड़ियावां हरदोई ने उसके साथ गाली-गलौज व मारपीट की।

Oct 2, 2024 - 00:20
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Hardoi: मारपीट के मामले में 23 साल बाद कोर्ट ने सजा सुनाई

Hardoi News INA.
जिला कोर्ट ने मारपीट के एक मामले में दो आरोपियों को करीब 23 साल बाद 05-05 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। 14 नवंबर 2001 को एक व्यक्ति ने थाना टड़ियावां पर तहरीर देते हुए बताया था कि अभियुक्तों ओमप्रकाश पुत्र पट्टे व कौशल पुत्र नारेंद्र निवासी गांव सरखना थाना टड़ियावां हरदोई ने उसके साथ गाली-गलौज व मारपीट की। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जिला कोर्ट ने उक्त आरोपियों को 5-5 वर्ष कारावास सहित 60,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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