Hardoi: लड़की को भगा ले जाने के मामले में कोर्ट ने 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई
दिलीप उर्फ अजय पुत्र मानेश्वर निवासी बजानी पुरवा थाना कोतवाली शहर हरदोई उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया।
Hardoi News INA.
जिला न्यायालय ने एक व्यक्ति को लड़की को भगा के जाने के मामले में 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 30 मार्च 2022 को एक महिला द्वारा थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी गयी थी कि दिलीप उर्फ अजय पुत्र मानेश्वर निवासी बजानी पुरवा थाना कोतवाली शहर हरदोई उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उक्त आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास सहित 48,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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