Hardoi: हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा
28 जून 2019 को एक महिला ने थाना टड़ियावां पर तहरीर देते हुए बताया था कि उसके पुत्री की गला दबाकर हत्या कर दी गयी थी।
Hardoi News INA.
जिला न्यायालय ने एक आरोपी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 28 जून 2019 को एक महिला ने थाना टड़ियावां पर तहरीर देते हुए बताया था कि उसके पुत्री की गला दबाकर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में विवेचनात्मक कार्रवाई के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। जिसके आधार पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जंडेल पुत्र दिरगज निवासी उसरी थाना टड़ियावां हरदोई को आजीवन कारावास सहित 25,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
What's Your Reaction?