Hardoi: बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित।
महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 27 नवम्बर 2025 से 8 मार्च 2026 तक चलाए जा रहे 100 दिवसीय जागरूकता
हरदोई। महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 27 नवम्बर 2025 से 8 मार्च 2026 तक चलाए जा रहे 100 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज दिनांक 14 जनवरी 2026 को श्री तुरंतनाथ वाला जी मंदिर, हरदोई में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदोई की ओर से प्रतिभाग कर रहे पीएलवी दिनेश कुमार ने उपस्थित श्रद्धालुओं एवं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बताया कि बाल विवाह मुक्त भारत हमारे समाज और देश के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक बुराई है, जो बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करती है और उनके शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास में बाधा बनती है।
उन्होंने बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इससे बच्चों का शिक्षा का अधिकार छिन जाता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, आर्थिक निर्भरता बढ़ती है, मानसिक एवं सामाजिक दबाव झेलना पड़ता है तथा शोषण की संभावना भी बढ़ जाती है। उन्होंने जानकारी दी कि भारत सरकार द्वारा बाल विवाह की रोकथाम के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 लागू किया गया है।
पीएलवी दिनेश कुमार ने बाल विवाह रोकने के उपायों पर भी चर्चा की, जिनमें शिक्षा का प्रसार, जन-जागरूकता, कानून का पालन, समुदाय की सहभागिता और पीड़ितों को सहायता प्रदान करना शामिल है। साथ ही उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जा रही निःशुल्क विधिक सेवाओं की जानकारी भी दी।
महिला कल्याण विभाग, हरदोई की ओर से संगीता देवी एवं पुष्पेन्द्र कुमार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के उद्देश्य एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपस्थित लोगों को दी। कार्यक्रम के दौरान मंदिर में आए श्रद्धालु एवं स्थानीय ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे और बाल विवाह उन्मूलन का संकल्प लिया।
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