हरदोई न्यूज़: पुलिस परीक्षा एवं त्यौहारों के दृष्टिगत 20 सितम्बर तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

Aug 22, 2024 - 16:56
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हरदोई न्यूज़: पुलिस परीक्षा एवं त्यौहारों के दृष्टिगत 20 सितम्बर तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
  • परीक्षा केन्द्र की 200 मीटर परिधि में फोटो स्टेट दुकाने बन्द रहेगी और परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस एवं आईटी गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा:- मंगला प्रसाद सिंह

हरदोई। जिला मजिस्ट्रेट मंगला प्रसाद सिंह ने कहा है कि 23, 24, 25, व 30, 31 अगस्त 2024 को होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा, 26 अगस्त को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, 16 सितम्बर को बाराबफात तथा 17 सितम्बर 2024 को विश्वकर्मा पूजा का त्यौहार मनाया जायेगा, और त्यौहारों पर अवांछनीय तत्वों द्वारा इनका लाभ उठाकर शान्ति एवं कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया जाता है, जिससे आपसी सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा सकुशल, नकल विहीन एवं सुचितापूर्ण संपंन कराने और त्यौहारों पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से 20 अगस्त से 20 सितम्बर 2024 तक के लिए जनपद में धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाती है। उन्होने कहा कि निषेधाज्ञा के दौरान किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होगें, किसी भवन व मकान पर ईट-पत्थर जमा नही किये जायेगें, बिना अनुमति जनसभा, प्रचार सभा,जुलूस आदि का आयोजन नहीं किया जायेगा और बैनर, पोस्टर नहीं लगाये जायेगें, किसी व्यक्ति के द्वारा सरकार संपत्ति को क्षति नहीं पहुचायेगा, कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और उक्त अवधि में सभी त्यौहार परम्परिक तरीके से मनाये जायेगें। डीएम ने कहा है कि धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का उल्घंन करने वालों पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

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उन्होने कहा है कि पुलिस भर्ती परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में लोग जमा नहीं होगें व इस परिधि के अन्दर कोई फोटो स्टेट मशीन दुकान आदि का बन्द रहेगी तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा और परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस व अन्य संचार उपकरण एवं आईटी गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

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