हरदोई आईएनए न्यूज़: मिठाई के साथ डिब्बा तौलने पर दो दुकानदारों पर 10 हजार का लगा जुर्माना। 

Aug 28, 2024 - 17:26
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हरदोई आईएनए न्यूज़: मिठाई के साथ डिब्बा तौलने पर दो दुकानदारों पर 10 हजार का लगा जुर्माना। 
  • एक पर 75 ग्राम व दूसरे 115 ग्राम मिठाई कम देने पर हुई कार्यवाही 

रिपोर्ट- अंबरीष कुमार सक्सेना

हरदोई। मिठाई के साथ डिब्बा तौलने की वजह से मिठाई का वजन कम पाए जाने पर बाँट माप निरीक्षक संडीला ने बेनीगंज के दो दुकानदारों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एक दुकानदार पर 75 ग्राम व दूसरे 115 ग्राम मिठाई कम देने कि पुष्टि होने पर बाँट माप निरीक्षक विनोद श्रीवास्तव ने यह कार्यवाही की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बेनीगंज कस्बा निवासी डीके राना ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी कि बेनीगंज बाजार में दो मिठाई विक्रेता क्रमशः भाईजी स्वीट हाउस भारतीय स्टेट बैंक के सामने व दिव्य स्वीट हाउस, बस स्टाप बेनीगंज के विरूद्ध मिठाई खरीदने पर मिठाई के साथ डिब्बा भी तौल कर मिठाई की घटतौली किये जाने की शिकायत की गई थी।

आकस्मिक जांच बाँट माप निरीक्षक विनोद श्रीवास्तव द्वारा बीते 16 अगस्त को को मौके पर जाकर की गयी थी। भाई जी स्वीट हाउस पर एक किलोग्राम मिठाई लेने पर मिठाई विक्रेता द्वारा डिब्बे सहित मिठाई 01 किलो 54 ग्राम तौल कर दी गयी। खाली डिब्बे का वजन करने पर खाली डिब्बे का कुल वजन 129 ग्राम पाया गया। मौके पर 75 ग्राम मिठाई की घटतौली करते पाये जाने पर मिठाई विक्रेता के विरूद्ध चालान की कार्यवाही की गयी।

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दिव्य स्वीट हाउस बस स्टाप बेनीगंज की दुकान से एक किलोग्राम मिठाई क्रय करने पर मिठाई विक्रेता द्वारा डिब्बे सहित मिठाई 01 किलो 30 ग्राम तौल कर दी गयी। खाली डिब्बे का वजन करने पर डिब्बे का कुल वजन 145 ग्राम पाया गया। मौके पर 115 ग्राम मिठाई की घटतौली करते पाये जाने पर मिठाई विक्रेता के विरूद्ध चालान की कार्यवाही की गयी। 

बाँट माप निरीक्षक संडीला विनोद श्रीवास्तव ने  बताया कि घटतौली करने वाले दुकानदारों पर कार्यवाही का सिलसिला जारी रहेगा।उन्होंने बताया कि विधिक माप विज्ञान विभाग में एफआईआर कराये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। उक्त दोनो मिठाई विक्रेताओं द्वारा विभाग में मामलें का शमन द्वारा निस्तारण कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर सक्षम अधिकारी, सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, लखनऊ द्वारा प्रत्येक व्यापारी के विरूद्ध शमन शुल्क  पाँच हजार रुपये निर्धारित किया गया। दोनो मिठाई विक्रेताओं द्वारा ऑनलाइन यूपी राजकोष पोर्टल के माध्यम से पांच पांच हजार रुपये निर्धारित शमन शुल्क 24 अगस्त को जमा कर दिया गया।

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