Bhadohi : पूर्व विधायक विजय मिश्र पर हमले के मामले में पूर्व विधायक उदयभान सिंह समेत 8 लोग बरी
यह पूरा मामला वर्ष 2007 का है, जब गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के पड़ाव चौराहे के पास तत्कालीन विधायक विजय मिश्र अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। आरोप था कि उसी दौरान उनके काफिले पर कुछ लोगों ने हथियारों से हमला
भदोही की एक अदालत ने 19 साल पुराने चर्चित मामले में बसपा के पूर्व विधायक उदयभान सिंह उर्फ डॉक्टर सिंह सहित आठ लोगों को बड़ी राहत दी है। अपर न्यायाधीश प्रथम पुष्पा सिंह की अदालत ने इन सभी आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषमुक्त करार दिया है। यह फैसला आने के बाद आरोपियों और उनके समर्थकों में खुशी की लहर है।
यह पूरा मामला वर्ष 2007 का है, जब गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के पड़ाव चौराहे के पास तत्कालीन विधायक विजय मिश्र अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। आरोप था कि उसी दौरान उनके काफिले पर कुछ लोगों ने हथियारों से हमला कर दिया था। इस घटना के बाद पुलिस ने उदयभान सिंह और सात अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बाद में इसी आधार पर इन सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी।
गौरतलब है कि इस हमले से जुड़े मुख्य मुकदमे में अदालत ने वर्ष 2015 में ही सभी आरोपियों को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया था। अब उसी पुराने फैसले को आधार मानते हुए अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में भी सभी को दोषमुक्त कर दिया है। विजय मिश्र और उदयभान सिंह के बीच की राजनीतिक रंजिश काफी पुरानी है। वर्तमान में विजय मिश्र जेल में बंद हैं, जबकि इस अदालती फैसले ने उदयभान सिंह के पक्ष को मजबूती दी है। इस निर्णय को कानूनी प्रक्रिया की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है।
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