Hardoi: 5 अगस्त से शुरू होगा निःशुल्क राशन वितरण, 18 अगस्त तक मिलेगा गेहूं-चावल

जिला पूर्ती अधिकारी ने बताया है, कि माह अगस्त, 2026 के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत

Aug 3, 2026 - 18:44
36 Views
Hardoi: 5 अगस्त से शुरू होगा निःशुल्क राशन वितरण, 18 अगस्त तक मिलेगा गेहूं-चावल

Hardoi: जिला पूर्ती अधिकारी ने बताया है, कि माह अगस्त, 2026 के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आवंटित खाद्यान्न (गेहॅ/चावल) का वितरण 05 अगस्त से 18 अगस्त 2026 तक वितरण ई-पॉस वेइंग मशींन के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं द्वारा किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जनपद में अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थी को 14 कि0ग्रा0 गेहूूॅ एवं 21 कि0ग्रा0 चावल का निःशुल्क वितरण तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 02 कि0ग्रा0 गेहॅू व 03 कि0ग्रा0 चावल का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी, विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त होने की स्थिति में कार्डधारक मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 18 अगस्त 2026 को खाद्यान्न प्राप्त कर सकेगें। समस्त उचित दर विक्रेओं को निर्देशित किया जाता है कि वह नोडल अधिकारियों/पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की देखरेख में कार्डधारकों को निर्धारित मानक के अनुरूप नियमानुसार खाद्यान्न का वितरण करना सुनिश्चित करें, उचित दर दुकान पर निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का बैनर लगा हो और प्रत्येक कार्डधारक को वितरण के समय प्राप्त होने वाले खाद्यान्न के मात्रा की पर्ची उपलब्ध करायी जाय। वितरण का समय प्रातः काल 08.00 बजे से 12 बजे तक एवं दोपहर 02.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक रहेगा।

वितरण के समय राशन कार्ड में दर्ज समस्त यूनिटों की ई-के0वाई0सी0 पूर्ण कराना सुनिश्चित कराया जाए तथा वितरण अवधि में कार्डधारकों को अनुमन्य खाद्यन्न के अतिरिक्त अन्य अधोमानक वस्तुए (तेल, हल्दी, मिर्चा, नमक आदि) क्रय किये जाने हेतु कार्डधारकों को बाध्य न किया जाए। इस का कड़ाई से अनुपालन सम्बन्धित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक द्वारा सुनिश्चित किया जाए। इस सम्बन्ध मे यदि शिकायत पायी जाती है तो विक्रेता के साथ-साथ सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकता है। समस्त उचित दर विक्रेता इस आशय की सूचना अपनी उचित दर दुकान पर चस्पा करेंगे। खाद्यान्न वितरण कराए जाने के साथ-साथ अन्त्योदय एवं अनुमन्य पात्र गृहस्थी के समस्त सदस्यों सहित आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु सम्बन्धित को प्रेरित करेंगे।

Also Read- Hardoi: महिलाओं पर फब्तियां कसने वाला मनचला गिरफ्तार, बेनीगंज पुलिस की त्वरित कार्रवाई

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow