Hardoi: हरदोई में कस्तूरबा गांधी स्कूल की छात्राओं को नए आपराधिक कानूनों की जानकारी दी गई।

हरदोई शहर थाने और क्षेत्राधिकारी नगर की टीम ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें छात्राओं को तीन नए आपराधिक कानूनों की विस्तार

Nov 1, 2025 - 17:44
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Hardoi: हरदोई में कस्तूरबा गांधी स्कूल की छात्राओं को नए आपराधिक कानूनों की जानकारी दी गई।
हरदोई में कस्तूरबा गांधी स्कूल की छात्राओं को नए आपराधिक कानूनों की जानकारी दी गई।

हरदोई शहर थाने और क्षेत्राधिकारी नगर की टीम ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें छात्राओं को तीन नए आपराधिक कानूनों की विस्तार से जानकारी दी गई। ये कानून हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम।

पुलिसकर्मियों ने सरल भाषा में समझाया कि ये कानून कैसे काम करेंगे। शून्य एफआईआर की सुविधा बताई गई, यानी कहीं भी अपराध होने पर निकटतम थाने में शिकायत दर्ज हो सकती है। ई-एफआईआर से घर बैठे ऑनलाइन शिकायत करने का तरीका सिखाया गया।

समय पर न्याय मिलने की नई व्यवस्था पर चर्चा हुई। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए बने विशेष प्रावधानों को रेखांकित किया गया। नए अपराधों की परिभाषा और सजा के बारे में बताया। फोरेंसिक जांच और तकनीक के इस्तेमाल से सबूत मजबूत होने की बात कही गई।

छात्राओं को समझाया गया कि नए कानून पीड़िता को केंद्र में रखते हैं। न्याय प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी। पुलिस ने कहा कि कोई डरें नहीं, शिकायत करें तो तुरंत कार्रवाई होगी।

कार्यक्रम में छात्राओं ने सवाल पूछे। कई ने घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ जैसी समस्याओं पर चर्चा की। पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर दिए और कहा कि कभी जरूरत पड़े तो तुरंत संपर्क करें।

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