Hardoi : हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हरदोई पुलिस की गुणवत्तापूर्ण जांच और अभियोजन की प्रभावी पैरवी से अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी दीनानाथ पुत्र प्रकाशचंद्र को उम्रकै
हरदोई : ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हरदोई पुलिस की गुणवत्तापूर्ण जांच और अभियोजन की प्रभावी पैरवी से अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी दीनानाथ पुत्र प्रकाशचंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 12,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
यह मामला थाना अरवल क्षेत्र में दर्ज मुकदमा संख्या 219/18 धारा 302/201 भादसं और 4/25 आर्म्स एक्ट का है, जिसमें आरोपी ने पीड़ित के छोटे भाई को धारदार हथियार से हमला कर मार डाला था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। अदालत एडीजे-01 हरदोई ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से अमलेन्द्र सिंह (एडीजीसी) और पैरोकार नेहा शर्मा ने पैरवी की।
Also Click : Hathras : विशेष गहन पुनरीक्षण में मतदाता सूची की मैपिंग पूरी तरह त्रुटिरहित हो, बीएलओ-सुपरवाइजरों को निर्देश
What's Your Reaction?