Hardoi : हरदोई पुलिस ने अपहरण और बलात्कार के मामले में आरोपी को सजा दिलाई
थाना शाहाबाद में दर्ज मुकदमा संख्या 477/15 के तहत धारा 364, 376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपी रंजीत पुत्र तौले उर्फ तुलाराम को 10 वर्ष कठिन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्मा
हरदोई पुलिस ने गुणवत्तापूर्ण जांच और अभियोजन की अच्छी पैरवी के जरिए एक मामले में सफलता हासिल की। इस मामले में आरोपी ने पीड़िता की बेटी को अगवा करके गलत काम किया था। थाना शाहाबाद में दर्ज मुकदमा संख्या 477/15 के तहत धारा 364, 376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपी रंजीत पुत्र तौले उर्फ तुलाराम को 10 वर्ष कठिन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस सफलता में एडीजीसी मनीष कुमार श्रीवास्तव और पैरोकार परशुराम की भूमिका रही।
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