Hardoi : हरदोई पुलिस ने बलात्कार के मामले में आरोपी को सजा दिलाई
यह मामला थाना पाली जनपद हरदोई में दर्ज मुकदमा संख्या 411/20 धारा 376 452 506 आईपीसी के तहत था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस और अभियोजन विभाग ने प्रभावी तरीके से काम किया जिस
हरदोई पुलिस की अच्छी जांच और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी से अदालत ने थाना पाली में दर्ज मामले में आरोपी को दोषी ठहराया। आरोपी मनोज पुत्र खुशीराम को सात साल कठोर कारावास और अड़तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा हुई।
यह मामला थाना पाली जनपद हरदोई में दर्ज मुकदमा संख्या 411/20 धारा 376 452 506 आईपीसी के तहत था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस और अभियोजन विभाग ने प्रभावी तरीके से काम किया जिससे आरोपी को सजा मिल सकी। अतिरिक्त सरकारी वकील सत्यम तिवारी और पैरोकार टीटू ने इस मामले में अच्छी पैरवी की।
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