Hardoi : हरदोई पुलिस ने चार हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई
अभियुक्तों ने जान से मारने की नीयत से गोली चलाई और लाठी-डंडों से पीटने का प्रयास किया था। दोषी ठहराए गए कल्लू सिंह पुत्र रामौतार, रामवीर पुत्र रामबाबू, रामलख
हरदोई पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गुणवत्तापूर्ण जांच और मजबूत पैरवी से पीहानी थाने में दर्ज एक हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को सजा दिलाई। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रथम ने धारा 302, 307, 323, 325, 504, 506 और 34 आईपीसी के तहत मुकदमा संख्या 577/13 में यह फैसला सुनाया।
अभियुक्तों ने जान से मारने की नीयत से गोली चलाई और लाठी-डंडों से पीटने का प्रयास किया था। दोषी ठहराए गए कल्लू सिंह पुत्र रामौतार, रामवीर पुत्र रामबाबू, रामलखन पुत्र रामबाबू और रामौतार सिंह पुत्र रामेश्वर को आजीवन कड़ी कारावास और 32 हजार रुपये जुर्माने की सजा हुई। इस सफलता में सहायक अभियोजन निदेशक सतेंद्र सिंह और पैरवीकार पंकज का योगदान रहा।
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