Hardoi News: शराब की दुकान का शटर तोडने के प्रयास में गिरफ्तार, 12 वर्ष पहले दुष्कर्म के मामले में 2 को 7 वर्ष का कारावास
थाना बिलग्राम पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आए अभियुक्त शिवम पुत्र अखिलेश निवासी अनंटुआ थाना बिलग्राम जनपद हरदोई को गिरफ्तार व दो बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में ले...
By INA News Hardoi.
शराब की दुकान का शटर तोडने के प्रयास में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जबकि घटना में शामिल दो बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। बीते 11 फरवरी बिहारीलाल पुत्र गजोधर प्रसाद ग्राम चन्दौली थाना माधौगंज जनपद हरदोई द्वारा थाना बिलग्राम पर तहरीर दी कि एक ऑल्टो कार में सवार 04 व्यक्तियों द्वारा थाना बिलग्राम क्षेत्रांतर्गत झण्डीपुरवा में स्थित वादी की देशी शराब की दुकान का शटर तोडने का प्रयास किया गया। इस संबंध में वादी की तहरीर पर UP 302 0939 थाना बिलग्राम पर मु0अ0सं0 76/25 धारा 303 ( 3 ) / 62 बीएनएस बनाम 04 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया।
थाना बिलग्राम पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आए अभियुक्त शिवम पुत्र अखिलेश निवासी अनंटुआ थाना बिलग्राम जनपद हरदोई को गिरफ्तार व दो बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर उनके कब्जे से उपरोक्त अभियोग से संबंधित घटना में प्रयुक्त एक ऑल्टो कार बरामद की गयी। शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास जारी है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।
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करीब 7 साल पहले 24.05.2013 को एक महिला द्वारा थाना मल्लावां पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण सर्वेश पुत्र मंगली प्रसाद निवासी मगरहा थाना मल्लावां जनपद हरदोई, चन्दनलाल उर्फ चंदन पुत्र शंभू निवासी मल्लाहन पुरवा थाना मल्लावां जनपद हरदोई द्वारा वादिनी के साथ गाली-गलौज, मारपीट व गलत कार्य किया गया। इस संबंध में थाना मल्लावां पर मु0अ0सं0 243/13 धारा 354/323/504/506 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान धारा 376/511 भादवि0 की वृद्धि की गई।
विवेचना उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। इस अभियोग में स्थानीय पुलिस/मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप बुधवार को न्यायालय ADJ-16 कोर्ट जनपद हरदोई द्वारा मु0अ0सं0 243/13 धारा 376/511 भादवि0 में 02 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष सश्रम कारावास व 40 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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