Hardoi News: छेडछाड़ व जान से मारने की धमकी देने के मामले में गिरफ्तार
विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 115(2)/65(1) बीएनएस की वृद्धि व धारा 7/8 GENC पॉक्सो एक्ट का लोप किया गया तथा धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी....
By INA News Hardoi.
बीते 26 अप्रैल को महिला द्वारा थाना संडीला पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त रामू पुत्र रूपराम निवासी ग्राम फरेंदा थाना संडीला जनपद हरदोई द्वारा महिला की पुत्री के साथ छेडछाड़ व जान से मारने की धमकी दी गयी। इस सम्बन्ध में महिला की तहरीर के आधार पर थाना संडीला पर मु0अ0सं0 144/25 धारा 74/352/351(3) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम नामजद अभियुक्त रामू पुत्र रुपराम उपरोक्त पजीकृत किया गया।
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विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 115(2)/65(1) बीएनएस की वृद्धि व धारा 7/8 GENC पॉक्सो एक्ट का लोप किया गया तथा धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। थाना संडीला पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त रामू पुत्र रुपराम निवासी ग्राम फरेंदा थाना संडीला जनपद हरदोई को गिरफ्तार किया गया। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।
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