Hardoi: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बढ़ी अंतिम तिथि, 31 अगस्त तक ऋणी किसान करा सकेंगे बीमा
उप कृषि निदेशक डा० राजेश कुमार ने समस्त वरिष्ठ प्राविधिक सहायक, प्राविधिक सहायक, समस्त बी०टी०एम० एवं ए०टी०एम,
Hardoi: उप कृषि निदेशक डा० राजेश कुमार ने समस्त वरिष्ठ प्राविधिक सहायक, प्राविधिक सहायक, समस्त बी०टी०एम० एवं ए०टी०एम, को निर्देशित किया है कि खरीफ 2026 मौसम में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कराने हेतु फसल बीमा पोर्टल क्रियाशील हो गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 से बढ़ाकर ऋणी कृषकों के लिये 31 अगस्त 2026 तथा गैर ऋणी कृषकों के लिये 14 अगस्त 2026 कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ वर्ष 2026-27 में अधिसूचित फसलों (धान, मक्का, बाजरा) को दैवीय आपदाओं से सुरक्षा हेतु समस्त ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों को योजना से आच्छादित किया जाना है।
जनपद में खरीफ 2026-27 में थान, मक्का एवं बाजरा अधिसूचित फसलें हैं। उन्होंने सम्बन्धित को निर्देशित किया है कि समस्त क्षेत्रीय कर्मचारी, बीमा कम्पनी प्रतिनिधि (विकासखण्ड/तहसील कार्डिनेटर) तथा सम्बन्धित क्षेत्र के बैंक व जनसुविधा केन्द्र से आपसी सम्पर्क व समन्चय स्थापित करते हुये कृषकों के मध्य फसल बीमा योजना की सम्यक जानकारी एवं फसल बीमा की आवश्यकता तथा टोल फ्री नम्बर 14447 का व्यापक प्रचार-प्रसार करायें, ताकि फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व अधिक से अधिक कृषकों को बीमा कवर प्रदान किया जाये, जिससे कृषक दैवीय आपदा के समय अपनी आय को स्थिर रख सकें। साथ ही भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप जनपद के अधिक से अधिक कृषकों की फसलों को फसल बीमा योजना से आच्छादित किया जा सके।
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