विश्व जनसंख्या दिवस पर महिलाओं के अधिकारों और पॉश अधिनियम की दी गई जानकारी

रुद्रपुर उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश के निर्देशन में सिविल जज ममता पंत

Jul 11, 2026 - 19:29
 0  25
विश्व जनसंख्या दिवस पर महिलाओं के अधिकारों और पॉश अधिनियम की दी गई जानकारी
विश्व जनसंख्या दिवस पर महिलाओं के अधिकारों और पॉश अधिनियम की दी गई जानकारी

ब्यूरो चीफ: आमिर हुसैन 

रुद्रपुर उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश के निर्देशन में सिविल जज ममता पंत ने महिलाओं के अधिकारों की जानकारी दी। नारायण इंडस्टरीज ग्लोबल रुद्रपुर में जनपद न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर सचिव ममता पंत ने विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या सिथरीकरण के लाभ एवं महिलाओं के अधिकारों व पॉश अधिनियम-2013 की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। 

कार्यक्रम के दौरान सिविल जज ममता पंत ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन-उत्पीड़न रोकथाम प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम- 2013 तथा महिला सशक्तिकरण के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक महिला को सम्मान एवं सुरक्षित कार्यस्थल पर कार्य करने का अधिकार प्राप्त है यदि किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर किसी प्रकार का यौन उत्पीड़न तथा अभद्र व्यवहार ,अशोभनीय  इशारे तथा अनुचित आचरण किया जाता है तो वह बिना किसी संकोच के इसकी शिकायत पॉश कमेटी को कर सकती हैं।पराविधिक कार्यकर्ता मोहम्मद शहीद ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर की ओर से मिलने वाली निशुल्क विधिक सेवाओं व नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस मौके पर एचआर हेड विनीत कुमार एच आर अनुदीप राह, एचआर चंचल सहित सैकड़ों महिलाएं मौजूद रही।

Also Read- एसडीएम ने बेरिया रोड लेवड़ा पुल चकरपुर में स्थित लेवड़ा पुल का निरीक्षण किया

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

INA News_Admin आई.एन. ए. न्यूज़ (INA NEWS) initiate news agency भारत में सबसे तेजी से बढ़ती हुई हिंदी समाचार एजेंसी है, 2017 से एक बड़ा सफर तय करके आज आप सभी के बीच एक पहचान बना सकी है| हमारा प्रयास यही है कि अपने पाठक तक सच और सही जानकारी पहुंचाएं जिसमें सही और समय का ख़ास महत्व है।