Lucknow : कृषि विभाग में 11 मृतक आश्रितों को मिला सेवा का अवसर, कनिष्ठ सहायक के पद पर दी गई नियुक्ति

नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, सभी कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर 'सीसीसी' प्रमाण पत्र और टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसा करने में विफल रहने पर उन्हें चतुर्थ

Mar 23, 2026 - 21:30
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Lucknow : कृषि विभाग में 11 मृतक आश्रितों को मिला सेवा का अवसर, कनिष्ठ सहायक के पद पर दी गई नियुक्ति
Lucknow : कृषि विभाग में 11 मृतक आश्रितों को मिला सेवा का अवसर, कनिष्ठ सहायक के पद पर दी गई नियुक्ति

मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सरकार ने समयबद्ध तरीके से पूर्ण की नियुक्ति प्रक्रिया: डॉ. पंकज त्रिपाठी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशक डॉ. पंकज त्रिपाठी ने आज सेवाकाल में दिवंगत हुए 11 सरकारी सेवकों के आश्रितों को कनिष्ठ सहायक (लिपिक मुख्यालय संवर्ग) के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया है। यह नियुक्तियां मृतक आश्रित नियमावली-1974 के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय समिति की संस्तुति पर की गई हैं। नवनियुक्त कार्मिकों में पम्मी कुमारी, अयान रिजवान, सुसृष्टि कुशवाहा, पंकज राठौर, नित्या तिवारी, अनिकेत कुमार, प्रीती कुशवाहा, जीशान अली, ब्रजेन्द्र कुमार, अजीत सिंह और पुलकित श्रीवास्तव शामिल हैं, जिन्हें वेतन मैट्रिक्स लेवल-3 (रुपये 21,700-69,100) पर मुख्यालय के विभिन्न अनुभागों में तैनात किया गया है।

नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, सभी कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर 'सीसीसी' प्रमाण पत्र और टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसा करने में विफल रहने पर उन्हें चतुर्थ श्रेणी के पद पर पदावनत किया जा सकता है। साथ ही, नवनियुक्त कार्मिकों को मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिजनों का उचित भरण-पोषण करना होगा। लापरवाही की स्थिति में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। कृषि निदेशक ने स्पष्ट किया कि सभी चयनित अभ्यर्थी 30 दिन के भीतर आवश्यक स्वास्थ्य व चरित्र प्रमाण पत्रों के साथ अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें।

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