Lucknow: होली के अवसर पर 03 मार्च को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश – शासनादेश जारी। 

उत्तर प्रदेश शासन ने होली पर्व के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को सुविधा प्रदान करने के लिए दिनांक 03 मार्च, 2026 (दिन मंगलवार) को सार्वजनिक

Feb 28, 2026 - 20:02
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Lucknow: होली के अवसर पर 03 मार्च को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश – शासनादेश जारी। 
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  • प्रदेश सरकार ने की होली पर्व पर 03 मार्च (मंगलवार) को निगोशियेबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा
  • 28 फरवरी (शनिवार) को सामान्य कार्य दिवस की भांति खुलेंगे प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय, संस्थान, बैंक एवं कोषागार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन ने होली पर्व के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को सुविधा प्रदान करने के लिए दिनांक 03 मार्च, 2026 (दिन मंगलवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है। यह अवकाश निगोशियेबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 के अधीन घोषित किया गया है। शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, पूर्व में घोषित 02 मार्च, 2026 (होलिका दहन) तथा 04 मार्च, 2026 (होली) के राजपत्रित अवकाशों के क्रम में यह निर्णय लिया गया है।

उक्त घोषित सार्वजनिक अवकाश के दृष्टिगत, प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय, संस्थान, बैंक, कोषागार आदि दिनांक 28 फरवरी, 2026 (दिन शनिवार) को सामान्य कार्य दिवस के भांति खुले रहेंगे। इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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