Sambhal : कब्रिस्तान की ज़मीन पर बनी मस्जिद पर प्रशासन सख्त, 1200 वर्ग मीटर भूमि पर कब्जे का आरोप- अपील कोर्ट के फैसले का इंतज़ार
तहसीलदार धीरेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले में धारा 67 के तहत कार्रवाई करते हुए तहसीलदार कोर्ट द्वारा बेदखली का आदेश भी पारित किया जा चुका है। हालांकि मस्जिद कमेटी ने इस आदेश के खिलाफ जिलाधिकारी न्यायाल
Report : उवैस दानिश, सम्भल
कसैरवा गांव में कब्रिस्तान की जमीन पर कथित कब्जे को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। गांव के लोगों की शिकायत पर हुई जांच में सामने आया कि गाटा संख्या 409 की करीब 1100-1200 वर्ग मीटर कब्रिस्तान भूमि पर मस्जिद का निर्माण कर लिया गया है।
तहसीलदार धीरेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले में धारा 67 के तहत कार्रवाई करते हुए तहसीलदार कोर्ट द्वारा बेदखली का आदेश भी पारित किया जा चुका है। हालांकि मस्जिद कमेटी ने इस आदेश के खिलाफ जिलाधिकारी न्यायालय में अपील दाखिल कर दी है, जिस पर फिलहाल सुनवाई जारी है। जांच के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि मस्जिद कमेटी की ओर से ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि निर्माण उनकी निजी भूमि पर किया गया है। प्रशासन का कहना है कि कब्रिस्तान की जमीन पर मस्जिद बनाना न केवल कानूनी बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी उचित नहीं माना जाता। वहीं, मौके पर कुछ मकानों के भी ग्राम समाज की जमीन पर बने होने की बात सामने आई है। अधिकारियों ने साफ किया कि ऐसे सभी निर्माणों पर भी धारा 67 के तहत कार्रवाई की जाएगी। संबंधित लोगों को स्वयं अतिक्रमण हटाने का मौका दिया गया है, अन्यथा जुर्माना लगाते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले में अगली कार्रवाई जिलाधिकारी न्यायालय (अपीलेट कोर्ट) के फैसले पर निर्भर करेगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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