Sambhal : सम्भल में प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती: अब NCERT किताबें अनिवार्य, फीस वृद्धि पर भी लगेगा लगाम - डीएम का बड़ा फैसला
बैठक में बताया गया कि 25 मार्च 2026 को शासन से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही विद्यालय संचालित होंगे। उत्तर प्रदेश स्व-वित्तपोषित विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 और संशोधित 2020 अधिनियम के तहत अब फी
Report : उवैस दानिश, सम्भल
सम्भल जनपद में शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और अभिभावकों के हित में लाने के लिए जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने बड़ा कदम उठाया है। डीएम ने सभी इंटर कॉलेजों और निजी विद्यालयों के साथ बैठक कर साफ निर्देश दिए कि अब स्कूलों में मनमानी नहीं चलेगी।
बैठक में बताया गया कि 25 मार्च 2026 को शासन से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही विद्यालय संचालित होंगे। उत्तर प्रदेश स्व-वित्तपोषित विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 और संशोधित 2020 अधिनियम के तहत अब फीस वृद्धि और एडमिशन फीस पूरी तरह नियमों के अनुसार ही ली जाएगी। सबसे अहम फैसला यह लिया गया कि कक्षा 9 से 12 तक NCERT की किताबें अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएंगी, जबकि उससे नीचे की कक्षाओं में भी प्राथमिकता NCERT या यूपी बोर्ड की पुस्तकों को दी जाएगी।
निजी और महंगी किताबों पर रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि हर स्कूल के बाहर बोर्ड लगाकर यह स्पष्ट किया जाए कि यहां NCERT की किताबें पढ़ाई जाती हैं। साथ ही शिकायत के लिए डीएम, एसडीएम, सीडीओ, DIOS और DPMU के संपर्क नंबर भी सार्वजनिक किए जाएंगे, ताकि अभिभावक सीधे शिकायत कर सकें। हालांकि, जरूरत पड़ने पर रेफरेंस बुक्स की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए अभिभावकों की पूर्व सहमति जरूरी होगी। कुल मिलाकर, यह फैसला शिक्षा में पारदर्शिता लाने और अभिभावकों को राहत देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
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