Sambhal : नाबालिग से दरिंदगी पर सख्त सजा- 4 साल की कैद और जुर्माना, सम्भल में POCSO कोर्ट का बड़ा फैसला

मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो न्यायालय में हुई, जहां न्यायाधीश अवधेश कुमार की कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए POCSO एक्ट की धारा 8 के तहत 4 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित

Apr 16, 2026 - 22:55
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Sambhal : नाबालिग से दरिंदगी पर सख्त सजा- 4 साल की कैद और जुर्माना, सम्भल में POCSO कोर्ट का बड़ा फैसला
Sambhal : नाबालिग से दरिंदगी पर सख्त सजा- 4 साल की कैद और जुर्माना, सम्भल में POCSO कोर्ट का बड़ा फैसला

Report : उवैस दानिश, सम्भल

सम्भल जनपद से महिला और बाल सुरक्षा को लेकर एक अहम और सख्त संदेश देने वाला मामला सामने आया है। गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ लैंगिक हिंसा करने वाले अभियुक्त भुवनेश (पुत्र अनेक सिंह), निवासी बाझांगी गांव को अदालत ने दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है।

मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो न्यायालय में हुई, जहां न्यायाधीश अवधेश कुमार की कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए POCSO एक्ट की धारा 8 के तहत 4 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले में राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो एक्ट नरेंद्र कुमार यादव ने प्रभावी पैरवी करते हुए अभियुक्त के खिलाफ मजबूत साक्ष्य पेश किए, जिसके चलते अदालत ने यह सख्त फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने नाबालिग बच्ची के साथ गंभीर लैंगिक अपराध किया था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर जांच पूरी की और अदालत में चार्जशीट दाखिल की। प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत इस फैसले को एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

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