Santkabirnagar : थाना परिसर में सिपाही से मारपीट: पूर्व बसपा विधायक और उनके भाई को तीन-तीन साल की जेल
यह मामला धर्मसिंहवा थाने का है, जहाँ तैनात सिपाही कमाल अहमद के साथ ब्लॉक प्रमुख चुनाव की रंजिश के चलते मारपीट की गई थी। इस दौरान सिपाही की वर्दी भी फाड़ दी गई थी। पुलिस द्वारा दर्ज कराए गए मुक
संतकबीरनगर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतना त्यागी ने मेहदावल से पूर्व बसपा विधायक मोहम्मद ताबिश खां और उनके भाई इफ्तेखार खां को सजा सुनाई है। अदालत ने वर्ष 2016 में थाना परिसर के अंदर हुई मारपीट के मामले में दोनों को दोषी पाते हुए तीन-तीन साल के कारावास की सजा दी है। साथ ही दोनों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है।
यह मामला धर्मसिंहवा थाने का है, जहाँ तैनात सिपाही कमाल अहमद के साथ ब्लॉक प्रमुख चुनाव की रंजिश के चलते मारपीट की गई थी। इस दौरान सिपाही की वर्दी भी फाड़ दी गई थी। पुलिस द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे की लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने सख्त लहजे में कहा कि किसी जनप्रतिनिधि द्वारा थाने जैसी सुरक्षित जगह पर कानून अपने हाथ में लेना एक गंभीर अपराध है, जिसे बिल्कुल भी माफ नहीं किया जा सकता। इस फैसले के बाद क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है।
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