Hardoi News: कम्पनियों के अधिकार पत्रों का अंकन करानें के उपरान्त ही कीटनाशी रसायनों की बिक्री करें -विनीत कुमार

जिला कृषि रक्षा अधिकारी विनीत कुमार ने बताया है कि जनपद में कीटनाशी के ब्यापार को नियमबद्ध एवं पारदर्शी बनाये रखनें के...

Jun 4, 2025 - 18:12
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Hardoi News: कम्पनियों के अधिकार पत्रों का अंकन करानें के उपरान्त ही कीटनाशी रसायनों की बिक्री करें -विनीत कुमार

हरदोई। जिला कृषि रक्षा अधिकारी विनीत कुमार ने बताया है कि जनपद में कीटनाशी के ब्यापार को नियमबद्ध एवं पारदर्शी बनाये रखनें के उद्देश्य से सभी पंजीकृत कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी कीटनाशी लाईसेंस पर प्रतिष्ठान में उपलब्ध सभी कीटनाशी रसायनों के उत्पादक कम्पनियों के अधिकार पत्रों का अंकन करानें के उपरान्त ही कीटनाशी रसायनों की बिकी करें, कीटनाशी फर्म पर अपनी फर्म का डिस्प्ले बोर्ड एवं रेट बोर्ड लगायें, स्टाक एवं बिकी रजिस्टर भरें, कैशमोमो/बिल अवश्य काटें एवं प्रतिष्ठान में कालीतीत रसायन को अलग कर दूसरे स्थान पर अलग रखें जिसके ऊपर लिखा होना चाहिये कि यह दवायें बिकी हेतु नहीं हैं तथा किसान भाईयों को उचित सलाह दें।

साथ ही अपने कीटनाशी प्रतिष्ठान पर आई०पी०एम०किट के उपकरण जैसे ट्रैप, ल्योर यथा-फेरोमोन ट्रैप, लाईट ट्रैप, नीला/पीला स्टिकी ट्रैप आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करें एवं किसान भाईयों को जागरूक करें कि वे अपनी फसलों में इनका उपयोग कर कीट एवं रोग से बचाव करें। किसान भाईयों से भी अपील की जाती है कि वे जनपद के पंजीकृत कीटनाशी विक्रेताओं से ही कीटनाशी रसायन क्रय करें तथा रसायन क्रय करनें के उपरान्त विक्रेता से कैशमेमों/बिल अवश्य प्राप्त करें।

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जनपद के सभी कीटनाशी विक्रेताओं से अपेक्षा की जाती है कि उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। कृषकों की शिकायत या निरीक्षण के समय अनियमिततायें मिलने पर कीटनाशी अधिनियम 1968 के अन्तर्गत आपका कीटनाशी लाईसेंस निलम्बित करते हुये आपके विरूद्ध निमयानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदाार होंगें।

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