यूपी के 762 नगरीय निकायों में संपत्ति कर के लिए OTS योजना शुरू, ब्याज पर मिलेगी 100% छूट
उत्तर प्रदेश के 762 नगरीय निकायों में संपत्ति कर बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू। ब्याज पर 100% छूट के साथ 3 किस्तों में भुगतान की सुविधा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों में लंबित संपत्ति कर (गृहकर, जलकर एवं सीवरकर) की वसूली में तेजी लाने और करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करने का निर्णय लिया है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा की पहल पर शुरू की गई इस योजना का लाभ राज्य के सभी 762 नगरीय निकायों जिनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें शामिल हैं के बकायेदारों को मिलेगा।
इस योजना के तहत करदाताओं को बकाये पर लगने वाले ब्याज और सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही एकमुश्त आर्थिक दबाव से बचाने के लिए बकाये के भुगतान हेतु अधिकतम तीन किस्तों की सुविधा भी प्रदान की गई है। योजना लागू होने के 30 दिनों के भीतर करदाता को कुल राशि का एक-तिहाई हिस्सा जमा करना होगा, जबकि शेष दो-तिहाई राशि का भुगतान अगले दो महीनों में दो समान मासिक किस्तों के रूप में किया जा सकेगा।
नगर विकास मंत्री ए. के. शर्मा ने बताया कि ओटीएस की कुल अवधि चार माह निर्धारित की गई है। शुरुआत के पहले महीने में निकायों द्वारा आम जनता और संबंधित हितधारकों को योजना के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इस छूट का लाभ उठा सकें।
राज्य सरकार का मानना है कि इस योजना से लंबे समय से लंबित न्यायिक विवादों और बकाये का स्थायी समाधान हो सकेगा। निकायों को प्राप्त होने वाले इस राजस्व का उपयोग शहरों में सड़क निर्माण, जल निकासी, पेयजल आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता जैसी जनसुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। इससे निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और शहरी विकास को नई गति मिलेगी।
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